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हाईकोर्ट के आदेश दरकिनार नपा ने नहीं हटाए होर्डिंग्स

7 वर्ष पहले
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फीस भरी है ही ली है लिखित में अनुमति

भास्करन्यूज |महम

अवैधरूप से हाईवे के मध्य लगाए जाने वाले होर्डिंग्स को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी चिंतित है। इस संबंध में प्रदेश सरकार को कई बार हिदायत दी जा चुकी है कि होर्डिंग्स से वाहन चालकों का ध्यान भटकता है जिससे हादसों में इजाफा हो रहा है।

सरकार ऐसे लगाए जाने वाले होर्डिंग्स को उतारकर इन पर रोक लगाए। लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना लगातार हो रही है। महम शहर से गुजरने वाले रोहतक-हिसार हाईवे मार्ग के बीचोंबीच बिजली के पोल पर अवैध होर्डिंग्स की तादात बढ़ती जा रही है। नगर पालिका प्रधान, सचिव अन्य अधिकारी मामले को देखकर भी अनजान बने हुए हैं। नगर पालिका ने शहर की की जगहों पर होर्डिंग्स, बैनर लगाए जाने का किसी को टेंडर नहीं दिया हुआ है।

ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति किसी चौक चौराहे या नगर पालिका की परिधि में आने वाली जगह पर होर्डिंग्स लगाना चाहे तो उसे एक निर्धारित मात्रा में फीस भरकर इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन वर्तमान में होर्डिंग्स लगाने वालों ने तो इनके लिए किसी तरह की फीस भरी और ही किसी अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त की हुई है।

इस बारे में एसडीएम दलबीर सिंह ने कहा कि हाईवे पर होर्डिंग्स लगाना गलत है। नपा को अवैध होर्डिंग्स उतारने चाहिए। अगर नपा सचिव को पुलिस की जरूरत होगी तो पुलिस बल दिया जाएगा।