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हमला करने पर बाप-बेटे को कैद

6 वर्ष पहले
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मुख्यन्यायिक दंडाधिकारी हेमंत यादव की अदालत ने एक महिला को हमला कर घायल करने के जुर्म में गांव नहला के धूप सिंह और उसके बेटे अमित को एक साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार 21 जुलाई 2010 को नहला में महिला भानीदेवी को हमला कर घायल कर दिया गया था। महिला ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसके जेठ का लड़का रवि गली में साइकिल खड़ी कर घर में गया। तभी पड़ोसी अमित वहां आया और लात मारकर साइकिल गिरा दी। वह गली में पहुंची और विरोध किया। इस पर अमित ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसके पिता धूप सिंह ने उसे डंडा मारा, जिससे वह घायल हो गई। उकलाना थाना पुलिस ने इस संबंध में बाप बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। महिला के बायान के आधार पर केस दर्ज किया गया था। इसके बाद मामला आदालत में पहुंचा।