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काफिले में 10 से अधिक वाहन नहीं होंगे शामिल
हिसार | चुनावलड़ने वाले राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के काफिले में 10 से अधिक वाहन नहीं चल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त एमएल कौशिक ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न करवाने तथा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक प्रत्याशियों के लिए वाहनों के काफिले में वाहनों की संख्या निश्चित की गई है। यदि किसी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक पार्टी के नेता को सुरक्षा मुहैया करवाई है, तो वह अपने 10 वाहनों के काफिलों के अतिरिक्त सुरक्षा वाहन भी रख सकता है।
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