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अब शस्त्र लाइसेंस धारकों को मिलेगा यूनिक नंबर

7 वर्ष पहले
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शस्त्रलाइसेंस धारकों को यूनिक नंबर मिलेगा। यूनिक नंबर के बिना कोई भी शस्त्र लाइसेंस 1 अक्टूबर के बाद वैध नहीं माना जाएगा। लाइसेंस धारकों को यह यूनिक नंबर लेने के लिए शस्त्र लाइसेंस का रिकाॅर्ड ऑनलाइन कराना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन लाइसेंसधारकों ने शस्त्र लाइसेंस का रिकाॅर्ड ऑनलाइन नहीं कराया है उनको 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन कराना होगा।

शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र लाइसेंस का रिकाॅर्ड ऑनलाइन कराना होगा। उपायुक्त एमएल कौशिक के अनुसार स्वचालित विद्युत प्रणाली में शस्त्र लाइसेंस का डेटा एंट्री करने के लिए लाइसेंस धारक की आयु तथा उसके व्यवसाय का पूरा ब्योरा कंप्यूटरीकृत होता है, परंतु जिले में वर्ष 2010 से पूर्व जारी किए गए किसी भी शस्त्र लाइसेंस में लाइसेंस धारक की आयु एवं उसके व्यवसाय का विवरण नहीं है। सभी शस्त्र लाइसेंस का रिकॉर्ड लाइसेंस प्राधिकारी तथा नवीनीकरण प्राधिकारी जिला सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है। जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने डेटा ऑनलाइन नहीं कराया है, उन्हें डेटा 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन कराना होगा। ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस डाटा का स्वचालित विद्युत प्रणाली द्वारा एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। यूनिक नंबर के बिना कोई भी शस्त्र लाइसेंस 1 अक्टूबर के बाद वैध नहीं माना जाएगा।