अफीम तस्करी के मामले में 5 को कैद
हिसार | एडीजेएसके शर्मा की अदालत ने अफीम तस्करी के जुर्म में गांव भोड़िया बिश्नोइयान के हनुमान, रामकुमार और रमेश कुमार तथा झुंझनू के गांव बेरी के जगजीत को 5-5 साल की कैद और 50- 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना देने पर चारों को एक एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सीआईए की एक टीम 2 मार्च 2012 को गाड़ी में अग्रोहा की तरफ जा रही थी।
पुलिस दल को घोड़ा फार्म टी प्वाइंट के पास 4 आदमी हाथों में थैले लिए हुए खड़े दिखाए दिए। चारों पुलिस की गाड़ी को देखकर तेज कदमों से विपरीत दिशा में जाने लगे। पुलिस ने शक की बिना पर भोड़िया बिश्नोइयान के हनुमान, रामकुमार और रमेश और राजस्थान के जगजीत काबू कर लिया था। पुलिस ने उनके थैलों की तलाशी ली तो सभी से एक एक किलो अफीम बरामद हुई थी। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था।