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खारिया में हुई हत्या के मामले में एक दोषी करार, तीन लोग बरी

5 वर्ष पहले
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हिसार। खारिया में पांच साल पहले हुई हत्या के एक मामले में सोमवार को अतिरिक्त सेशन जज विमल कुमार की अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। इस मामले में नामजद तीन अन्य अभियुक्तों को अदालत ने संदेह के अाधार पर बरी करने का फैसला सुनाया है। इस प्रकरण में अदालत बुधवार को आरोपित को सजा सुनाएगी।

हत्या का यह मामला थाना सदर से जुड़ा है। खारिया निवासी राजेश ने 13 दिसंबर, 2011 को गांव के ही महेंद्र सिंह, रामकुमार,जयवीर सिंह पुत्रगण दीवानचंद्र एवं धोलू तथा अन्य के खिलाफ एक राय होकर हत्या एवं कातिलाना हमले का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा है कि गांव में उसका एक प्लाॅट हनुमान सिंह के पड़ोस में है। इस प्लाॅट पर 13 दिसंबर को गांव के दीवान चंद्र के बेटे ने अपना दरवाजा खोल लिया था। पता लगा तो राजेश अपने परिवार के संदीप पुत्र भूप सिंह एवं अन्य के साथ मौके पर पहुंचा जहां उन्होंने दरवाजा खोलने का विरोध किया। इसके बाद ही आरोपितों में महेंद्र एवं अन्य फायरिंग शुरू कर दी है। इसमें संदीप की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई और संदीप की मां घायल हो गई। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।

चारों पर अदालत में मुकदमा चला। प्रकरण की सुनवाई अतिरिक्त सेशन जज विमल कुमार की अदालत में शुरू हुई। अदालत में अभियोजन की ओर से कई साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही कराई गई। अदालत ने साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपित महेंद्र सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। रामकुमार, जयवीर एवं धोलू को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया।


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