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खारिया में हुई हत्या के मामले में एक को उम्रकैद

5 वर्ष पहले
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पांचसाल पहले खारिया गांव में हुई एक युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त सेशन जज विमल कुमार की अदालत ने बुधवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मंगलवार को उसे दोषी करार दिया गया था। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

खारिया निवासी राजेश पुत्र इंद्र चंद्र ने 13 दिसंबर, 2011 को थाना सदर में गांव के ही महेंद्र सिंह, रामकुमार, जयवीर सिंह पुत्रगण दीवान चंद्र एवं धोलू तथा अन्य के खिलाफ हत्या एवं कातिलाना हमले का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा है कि राजेश का एक प्लाॅट गांव में रहने वाले हनुमान सिंह के पड़ोस में है। इस प्लाॅट पर 13 दिसंबर 2011 को गांव के दीवान चंद्र के पुत्रों ने अपना दरवाजा खोल लिया था। पता लगने पर राजेश अपने परिवार के संदीप एवं अन्य के साथ मौके पर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खोलने का विरोध किया। इसके बाद ही आरोपितों में महेंद्र एवं अन्य ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें संदीप की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसकी मां घायल हो गई। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अतिरिक्त सेशन जज विमल कुमार की अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपित महेंद्र सिंह को हत्या का दोषी करार दिया था। रामकुमार, जयवीर एवं धोलू को संदेह का लाभ देते बरी कर दिया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपित महेंद्र सिंह को हत्या में उम्रकैद, 3 हजार जुर्माना, कातिलाना हमले में दस साल और एक हजार जुर्माना, अवैध शस्त्र अधिनियम में सात साल की कैद और एक हजार का जुर्माना लगाया।

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