कातिलाना हमले के मामले में तीन आरोपित दोषी करार, दो बरी
अदालत ने तीनों को सजा सुनाने के लिए 15 फरवरी की तिथि मुकर्रर की
भास्करन्यूज | हिसार
सातसाल पहले अग्रोहा मोड़ पर स्कार्पियो में सवार होते समय एक व्यक्ति को गोली मारने के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त सेशन जज चंद्रशेखर की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इस प्रकरण में शामिल दो अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपितों को सजा सुनाए जाने के लिए सोमवार का दिन तय किया है।
कातिलाना हमले का यह मामला थाना अग्रोहा से जुड़ा है। बरवाला निवासी जसवीर पुत्र जोगेंद्र सिंह ने 7 अगस्त, 2009 को कातिलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें ओंकार, पुट्ठी मंगलखां निवासी संदीप, सिसाय कालीरावण निवासी अजमेर, रहनवाली गांव निवासीगण परमजीत सिंह, त्रिलोचन सिंह को आरोपित किया था। रिपोर्ट में जसवीर ने कहा है कि 7 अगस्त, 2009 को सुबह नौ बजे मेरे ताऊ का बेटा हरदेव सिंह एवं गुरुदेव के अलावा गिरधारीलाल, जयवीर स्कार्पियो गाड़ी में सवार होकर एसपी फतेहाबाद के यहां जाने के लिए निकले थे। एसपी के यहां हरदेव की प|ी गांव रहनवाली निवासी मनप्रीत कौर ने उससे खर्चा लेने के लिए दरखास्त दी थी। इस दरखास्त के बाबत चारों लोग इंस्पेक्टर से मिलकर लौट रहे थे। स्कार्पियो दोपहर करीब साढ़े तीन बजे अग्रोहा मोड़ पर पहुंची तभी पांचों लोगों ने चाय-पानी के लिए गाड़ी मोड़ के निकट एक मिठाई की दुकान पर रोक ली थी। चाय पानी के बाद सभी लोग स्कार्पियो में बैठ रहे थे तभी अचानक बाइक पर सवार होकर आए पांच लोगों ने गोली चला दी। गोली उसके ताऊ के बेटे हरदेव सिंह के मुंह में लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पांचों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
प्रकरण में पांच लोगों पर अदालत में मुकदमा चला। मुकदमे की सुनवाई अतिरिक्त सेशन जज चंद्रशेखर की अदालत में हुई। अदालत ने गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ओंकार सिंह, परमजीत सिंह एवं त्रिलोचन सिंह को हमला किए जाने का दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष दो आरोपितों संदीप एवं अजमेर सिंह पर आरोप साबित करने में विफल रहा। लिहाजा दोनों को अदालत ने बरी कर दिया। प्रकरण में शामिल ओंकार सिंह घटना के कुछ समय बाद से जेल में हैं। कोर्ट ने इस प्रकरण में सजा सुनाए जाने के लिए सोमवार का दिन तय किया है।