भिवानी। बड़ेसरा की नव निर्वाचित सरपंच सुदेश कुमारी के खिलाफ जेएमआईसी की कोर्ट ने बवानीखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सुदेश के पति आनंद और पटवारी धर्मपाल के खिलाफ भी धोखाधड़ी, जालसाजी और षडयंत्र रचने की धाराओं में मामला दर्ज करने को कहा है।
कोर्ट ने बवानीखेड़ा एसएचओ को दो अप्रैल तक छानबीन कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। सुदेश कुमारी के मुकाबले चुनाव हारे बलजीत उर्फ टीमू ने 11 फरवरी को अदालत में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा कि सुदेश ने नामांकन के वक्त आठवीं का जो सर्टिफिकेट लगाया वो 50 किलोमीटर दूर गांव रोहनाथ के प्राइवेट स्कूल का है। इसका पंजीकरण नंबर वेरिफाई कराने पर पता चला कि असल में इस पंजीकरण नंबर पर उमरा गांव की किरण को सर्टिफिकेट जारी है।
नामांकन पर सर्टिफिकेट को पटवारी ने तसदीक किया था, इसलिए उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा, जबकि पति साजिश में रहा था। प्रथम दृष्टया सबूत देखकर कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए। दिलचस्प है कि सरपंचों को अभी 15 फरवरी को रोहतक में शपथ दिलाई जाएगी।
पूरे प्रदेश में नव निर्वाचित पंचायत सदस्यों की शैक्षिक योग्यता को लेकर 50 से ज्यादा शिकायतें निर्वाचन आयोग को मिल चुकी हैं और डीसी को जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं।