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राशन लेना है तो पहले आधार कार्ड लाओ, खाद्य सुरक्षा योजना में आधार कार्ड ने डाली अड़चन

7 वर्ष पहले
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हिसार. खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो चुकी है। इसके तहत राशन भी डिपो पर पहुंच चुका है, लेकिन आमजन व राशन कार्ड धारक अपने डिपो पर जा रहे हैं तो वहां उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं राशन कार्ड धारकों को दोबारा से फार्म भरने को कहा जा रहा है, जिसमें कई तरह की अहम जानकारियां मांगी गई हैं। हालांकि यह फार्म पहले भी भरवाया जा रहा है। अब दोबारा से फार्म थमाए जा रहे हैं। जिससे आमजन काफी परेशान हैं कि इन फार्मो को भरने में ही रह जाएंगे।
यह सब आधार कार्ड का डाटा एकत्र करने के लिए किया जा रहा है हालांकि विभाग की ओर से आधार कार्ड के लिए आवेदन के बाद मिलने वाली स्लिप को भी वैकल्पिक तौर पर मान्य करार दिया है। ऐसे में जिन लोगों के पास आधार कार्ड या आवेदन स्लिप नहीं है, उन्हें राशन लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी निर्देशों के अनुसार पात्र परिवार के उतने सदस्यों के लिए राशन मिलेगा, जितनों ने आधार कार्ड बनवा लिया है या अप्लाई कर चुका है। उसके अलावा अन्य सदस्यों को उनका राशन नहीं मिलेगा। इसके तहत फार्म में परिवार के उन तीन सदस्यों को भी नामित करना है, जिनमें से कोई डिपो से राशन ले सकता है।
हिसार के प्रीति नगर अनिल जैन ने बताया कि वह दो दिन पहले राशन डिपो पर राशन लेने गए तो डिपो संचालक ने उनसे आधार कार्ड की मांग की व एक फार्म थमा दिया। यह फार्म पहले जमा करा रखा है, दोबारा से जानकारी मांगी जा रही है। गेट के मुकेश कुमार व विराट नगर सुभाष वर्मा का कहना है कि वह भी राशन लेने गए तो आधार कार्ड मांग लिए।
भिवानी में बिना आधार कार्ड के राशन
इसी मामले को भिवानी में शांति सेना के अध्यक्ष संपूर्ण सिंह व वहां के 15 पार्षद डीसी अशोक कुमार मीणा से भी मिले थे। इसमें इन लोगों ने मांग की थी कि राशन के लिए आधार कार्ड को लेकर छूट दी जाए, ताकि सभी लोगों को योजना का लाभ मिल सके। इसके बाद डीसी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आदेश दिए कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें राशन कार्ड पर भी राशन दे दिया जाए। इस बारे में भिवानी के डीसी अशोक कुमार मीणा ने भास्कर को बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं हैं। इस बिना भी राशन दिया जा सकता है।
आधार कार्ड जरूरी : डीएफएससी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डिपो पर राशन आ चुका है। पात्र लोग वहां से राशन ले सकते हैं। इसके लिए डिपो संचालक को एक फार्म भरकर देना होगा, वहीं परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड नंबर या आवेदन स्लिप जमा करानी होगी। विभाग के आदेशों के तहत यह जरूरी है। जो यह जमा कराएगा, उसके नाम का ही राशन मिलेगा।
इन परिवारों को फायदा
श्रेणी राशनकार्ड सदस्य
एएवाई 18437 85173
बीपीएल (सेंटर) 45296 216215
बीपीएल (स्टेट) 17308 80302
प्राथमिक परिवार 189173 860627
-आधार कार्ड बनवाने के लिए दौरान बुजुर्गो के फिंगर प्रिंट्स न आने की कई शिकायतें मिली हैं। घबराने की बात नहीं है। बुजुर्गो व विकलांगों के लिए कुछ रियायत दी गई है। जितने प्रतिशत अंग, अंगुलियां, दो के बजाय एक आंख है तो उसी को स्कैन की प्रिंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर कार्ड बना दिया जाएगा। बस लोग आधार कार्ड बनवाने में देरी न करें।
- एमपी कुलश्रेष्ठ, आधार कार्ड पंजीकरण, नोडल ऑफिसर।