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डाउनलोड करेंहिसार. बिना पंजीकरण वाली दुकानों, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रम विभाग ने पांच दिन की मोहलत दी है। इनकी संख्या लगभग आठ हजार है। इस दौरान इन्हें ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। निर्धारित समय में संस्थान संचालक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेते हैं तो उन पर पंजाब दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें तीन हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
जिले में छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शोरूम, होटल, कोचिंग सेंटर, क्लीनिक जैसे 20 हजार से भी अधिक वाणिज्यिक संस्थान हैं। पंजाब दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के तहत इन सभी संस्थानों को श्रम विभाग के पास पंजीकृत होना जरूरी है।
तीन साल पहले तक पंजीकरण की यह प्रक्रिया मैनुअल होने के कारण अधिकांश दुकानदार रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। बाद में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। इसमें दुकानदार और संस्थान संचालकों को विभागीय वेबसाइट पर मामूली फीस में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। अभी लगभग आठ हजार दुकानें ऐसी हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
यहां करवाएं पंजीकरण
श्रम विभाग की वेबसाइट एचआरवाईलेबर.जीओवी.इन पर संस्थान संचालक पंजीकरण करवा सकते हैं।
सभी दुकानों और संस्थानों को 15 मई तक पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो उनपर तीन हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
परमजीत सिंह ढुल, उप श्रम आयुक्त।
संडे को खोल सकते हैं दुकानें
वर्ष 2010 में नियमों में बदलाव के अनुसार दुकानदार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हुए रविवार को भी दुकानें खुली रख सकते हैं।
कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस
- सामान्य दुकानें या संस्थान जिसमें कोई अन्य व्यक्ति कार्य नहीं करता 300 रुपए
- वर्कशाप, सर्विस स्टेशन, कंप्यूटर, ट्रेनिंग सेंटर, शार्ट हैंड टाइपिस्ट, हेल्थ फिटनेस क्लब, रेस्टोरेंट, क्लीनिक आदि के लिए 300 रुपए।
- प्राइवेट शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, अस्पताल, पेट्रोल पंप के लिए 1000 रुपए।
-होटल, सिनेमा, आईटी संस्थान और दस या इससे अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें या संस्थानों के लिए 5000 रुपये।
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