हिसार. पटेल नगर के एक युवक की हत्या कर नकदी लूटने के मामले में अदालत ने तीन युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें पटेल नगर निवासी राजू उर्फ लड्डू, विकास उर्फ मिच्चू और रोहतक निवासी रवि शामिल हैं। उम्र कैद के अलावा अदालत ने इन पर 75- 75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एडीजे बसरूदीन की अदालत ने आरोपियों के जुर्माना नहीं चुकाने पर छह छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला दिया है। इस मामले में दिल्ली के मनोज और मोहल्ला धानकान के सन्नी को बरी कर दिया।
अदालत में दर्ज अभियोग के अनुसार, पटेल नगर निवासी धर्मवीर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह पटेल नगर में ही शिव शक्ति धर्मा जूस कॉर्नर चलाता है। दुकान पर उसका 22 वर्षीय बेटा अंशुल उर्फ विक्की भी हाथ बंटाता था। दोनों 9 जुलाई, 2011 को दुकान बढ़ाकर घर के लिए निकले थे। विक्की स्कूटी पर आगे था, और मैं साइकिल पर उसके पीछे। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया और रुपये छीन लिए। इसका विरोध किया तो लड़कों ने उसे चाकू घोंप दिए। मैं वहां पहुंचा और उसे छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ और लोग वहां आ गए। इस कारण आरोपी भाग निकले।
लहूलुहान हालत में वहां गिरे पड़े विक्की को मैं अस्पताल ले गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या, रास्ता रोकने, लूटपाट व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले की पड़ताल करते हुए पटेल नगर के राजू उर्फ लड्डू, विकास उर्फ मिच्चू, रोहतक का रवि, सन्नी और दिल्ली के मनोज को गिरफ्तार किया था। इस मामले में छठा आरोपी रोहतक का जुगनू पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया था। 13 जून, 2013 को उसे गिरफ्तार किया गया। उसका मामला अलग कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को अदालत ने तीनों को सजा सुनाई।
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