मानव अधिकारों की दी जानकारी
करनाल | ओपीएस विद्या मंदिर में मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मानव अधिकारों और कानूनी साक्षरता की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम रेणू राणा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश मनजीत सिंह के मार्गदर्शन में यह शिविर लगाया गया है। इस शिविर में पैनल के एडवोकेट डीडी आलूवालिया रमन मल्होत्रा ने बताया कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि मानवीय अधिकार हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और यह अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं। इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजक अमीष गोयल ने बताया कि यूनाईटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमनराइट में कुल 30 अनुच्छेद हैं। अमीष ने बताया कि हर व्यक्ति को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। इस अवसर पर काफी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे।