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अवैध होर्डिंग बैनर लगाया तो किया जाएगा मुकदमा दर्ज
नगरनिगम सरकारी नियमों और आचार संहिता की पालना करवाने को लेकर सख्त हो गया है। अब तक नगर निगम ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अवैध होर्डिंग हटवाए हैं, लेकिन अब जो सड़कों सरकारी संपत्तियों पर अवैध होर्डिंग बैनर लगाएगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
नगर निगम ने शहर में अवैध होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। शहर में प्रतिबंधित स्थानों पर अवैध तौर पर लगाए जाने वाले अवैध होर्डिंग्स बैनर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की हिदायतें दी गई हैं। नगर निगम के ईओ ओपी सिहाग ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध तौर पर बैनर होर्डिंग इत्यादि लगाएं। प्रशासन की ओर से चिन्हित किए गए स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग करें।
छह वर्ष की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना
अवैधतौर पर सड़कों के किनारे, सरकारी संपत्ति और प्रतिबंधित स्थानों पर बैनर होर्डिंग लगाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना और छह वर्ष की सजा का प्रावधान हैं। यहां तक कि निजी संपत्ति पर भी बिना अनुमति के होर्डिंग पोस्टर लगाने पर कार्रवाई का प्रावधान हैं। लेकिन मालिक काे शिकायत देनी होगी।
निगरानी के लिए तीन टीमों का किया गठन
शहरमें होर्डिंग बैनर पर निगरानी रखने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। उक्त तीनों टीमें शहर में लगातार नजर बनाए रखेंगी। जिस किसी किसी का अवैध तौर पर सड़कों पर बैनर होर्डिंग लगा मिलेगा उनके खिलाफ नियमों की उल्लंघना पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
रैली स्थल पर भी प्रचार सामग्री की लें अनुमति
अगरकोई दल का या पार्टी किसी स्थान पर रैली करती है तो वहां पर भी उसे पोस्टर बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। लेकिन ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सभी को नियमों का पालन हर हाल में करना होगा।
करनाल. नगरनिगम कार्यालय पड़े हटाए गए होर्डिंग्स।
अवैध तौर पर लगाए गए होर्डिंग्स को हटाया
नगरनिगम ने एक अभियान के तहत शहर में अवैध तौर पर लगाए गए होर्डिंग्स बैनर को हटवाया है। लेकिन अब बिना किसी रियायत के अवैध रूप से होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निगरानी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। ओपीसिहाग, ईओ,नगर निगम करनाल।