महिला लोक अदालत में सुलझाए गए 209 मामले
करनाल | पंजाबएवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एसके मित्तल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्थानीय न्यायिक परिसर करनाल में पारिवारिक महिला लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस लोक अदालत में कुल 209 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालत में 15 आपराधिक मामलों मेें 3500 रुपए का जुर्माना भी किया गया। लोक अदालत में सिविल के 2 मामले, मोटर दुर्घटना के 2 मामले, समरी के 152 मामले, जिनमें जुर्माना 47 हजार 900 रुपए किया गया। फैमिली डिस्प्यूट के 19 मामले,138 एनआई के 8 मामले तथा अन्य के 11 केसों का निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार गर्ग ने बताया कि लोक अदालत तुरंत आसानी से न्याय पाने का मंच है। इसमें सभी मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से होता है। वहीं दूसरी ओर गांव रायसन के राजकीय स्कूल में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया गया।