सूचना देने पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
करनाल | आरटीआईकानून की किस प्रकार सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका एक उदाहरण मैनमति गांव में देखने को मिला।
मामले के अनुसार मैनमति गांव के विजय पाल, मांगा राम ने गांव के ही सरपंच से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। जब सूचना सरपंच से नहीं मिली तो शिकायतकर्ताओं ने बीडीपीओ को अर्जी लगाई, लेकिन वहां पर भी सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने बीडीपीओ को सरपंच से सूचना लेने के निर्देश दिए। सरपंच द्वारा फिर भी आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना नहीं दी गई। इस पर राज्य सूचना आयोग ने कानून का उल्लंघन करने के आरोप में सरपंच पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विजय पाल मांगा राम ने आरोप लगाया कि सरपंच जानबूझ कर सूचना नहीं दे रहा।