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सुबह आठ से रात आठ बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

5 वर्ष पहले
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करनाल | अबभारी वाहनों के लिए दिनभर शहर मेें नो एंट्री रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक पंकज नैन जिला उपायुक्त जे गणेशन द्वारा धारा 144 लागू की गई है। जिसके अनुसार करनाल शहर में लिबर्टी चौक, आईटीआई चौक, निर्मल कुटिया चौक, गवर्नमेंट काॅलेज चौक सेक्टर-14, मेरठ चौक, नमस्ते चौक, चिड़ाव मोड़, सेक्टर-16 चौक, नजदीक सीएसएसआरआई काछवा रोड और हांसी चौक से कैथल रोड पर 15 फरवरी से सुबह के आठ बजे से रात के आठ बजे तक सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अनुसार मामला दर्ज कर चालान किया जाएगा। जिला कप्तान पंकज नैन ने बताया कि प्रशासन ने यह कदम शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने लोगों को जाम की स्थिति से निजात दिलाने को लेकर उठाया है।

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