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चूरापोस्त तस्कर को सात साल की कैद

7 वर्ष पहले
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कुरुक्षेत्र |चूरापोस्त तस्कर रजवंत सिंह निवासी लोटनी को कोर्ट ने शुक्रवार को सात साल कैद की सजा एक लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा एक प्रभारी के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर अभे राम एएसआई सुरजीत सिंह की पुलिस टीम ने छह फरवरी 2014 को बस अड्डा गांव हिंगाखेड़ी से रजवंत सिंह गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से पांच किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। उपरोक्त मामला एएसजे एमएम धोंचक की अदालत में विचाराधीन था। उप न्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि उपरोक्त मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने रजवंत सिंह को मामले में दोषी पाया एनडीपीएस एक्ट के तहत सात साल की कैद की सजा डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना देने की सूरत में एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं कोर्ट ने अफीम तस्कर को दो वर्ष कैद की सजा 30 हजार रुपए जुर्माना किया।