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अयोग्य पात्रों ने पेंशन खाता खुलवाया तो खैर नहीं

6 वर्ष पहले
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कुरुक्षेत्र| जोलोग योग्य होते हुए पेंशन पा रहे हैं, यदि ऐसे लोगों ने पेंशन के लिए खाता खुलवाया तो उन पर कार्रवाई होगी। डीसी सीजी रजनीकांतन ने कहा कि पेंशनधारकों के बैंक खाते 15 फरवरी तक खोलने होंगे। इसलिए सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के पेंशन लाभपात्रों के बैंक खाते बनाने का काम निर्धारित समयावधि तक पूरा करें। कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन अन्य पेशन लाभपात्रों की फरवरी 2015 की पेंशन मार्च में बैंकों के माध्यम से वितरित की जानी है। जिला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सचिव नगरपालिका, ग्राम सचिव को आदेश दिए हैं कि पेंशन वितरण कार्य के साथ पेंशनधारकों के केवाईसी राशन कार्ड, वोटर कार्ड आधार कार्ड एकत्रित करें। ताकि जिला के सभी बैंकों को जो वार्ड अलाट हैं, उनमें सरकार के आदेशानुसार खाते खोले जा सकें। उपायुक्त ने कहा कि जिला में जो भी अयोग्य लाभपात्र (कम आयु, सेवा निवृत या करेपा आदि) बुढ़ापा या अन्य पेंशन ले रहे हैं, वे अपना बैंक खाता खुलवाएं। क्योंकि यदि ऐसे लाभपात्र विभाग के नोटिस में आए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।