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परमिशन के बाद ही लगा सकेंगे वाहन पर बत्ती

7 वर्ष पहले
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चुनावोंकेदौरान बिना अनुमति गाड़ी पर नीली और लाल बत्ती लगाने वाले अधिकारियों, नेताओं को महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी।

जिलाधीश एवं डीसी निखिल गजराज ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2014 को शांतिपूर्ण ढंग और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता के दौरान ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति लाल और नीली बत्ती लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सिर्फअधिकारी लगा सकेंगे : इसदौरान केवल वे ही प्रशासनिक अधिकारी, ज्यूडिशियल अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य अन्य विभागों के अधिकारी बत्ती लगा सकते हैं, जिनको अधिकृत किया गया है। जिलाधीश ने क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं कि चुनावों के दौरान किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी या फिर अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के वाहन पर लाल नीली बत्ती लगाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे जिले में चुनावी प्रक्रिया तक ये आदेश जारी रहेंगे। संबंधित थाना प्रभारी अपने एरिया में इसकी पालना कराएंगे।

बिना अनुमति प्रसार करना भी जुर्म

गजराजावके दौरान कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की निजी संपति, इमारत आदि पर झंडा, बैनर अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री नहीं लगाएगा। किसी निजी संपत्ति पर प्रचार-प्रसार की सामग्री लगाई गई है तो संबंधित व्यक्ति से अनुमति लेकर प्रशासन को सूचित करना होगा। आदेशों की उल्लंघना की तो धारा-425, 426, 427, 433 और धारा 133 के तहत कार्रवाई होगी। इस प्रचार-प्रसार सामग्री को हटाने का खर्च संबंधित व्यक्ति को वहन करना होगा।

सड़कोंके किनारे नहीं इजाजत

सड़कोंके दोनों तरफ, माइलस्टोन पर, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, बस आदि पर साइन बोर्ड लगाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। गजराज ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए कि प्रिटिंग प्रैस संचालक जो भी प्रचार प्रसार की सामाग्री प्रकाशित करेगा उस पर प्रिंटिंग प्रैस का नाम, मोबाइल नंबर और पता अंकित करना होगा।

डीसी निखिल गजराज