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कोर्ट परिसर में लोक अदालत 20 िसतंबर को लगेगी
जिलाएवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन दर्शन सिंह ने कहा कि लोक अदालतों में मामलों को रखने से जहां समय पैसों की बचत होती है, वहीं दूसरी तरफ से अदालतों का बोझ भी कम होता है। उन्होंने कहा, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा 20 सितंबर को सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के संयोजक अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा समय समय पर सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। 20 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम, सिविल, चालान, समरी, राजस्व, रिकवरी, आपराधिक मामले, हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित और अन्य कई तरह के मामलों को मौके पर ही निपटाने के लिए रखा जाएगा। गुप्ता के अनुसार लोक अदालत में इन मामलों को दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही निपटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, लोक अदालत में मामले रखने से जहां मामलों का तुरंत निपटारा होता है, वहीं समय और पैसों की बचत भी होती है।