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विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू

7 वर्ष पहले
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विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू

पलवल | जिलाधीशएवं डीसी केएम पांडुरंग ने विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तथा सुचारू रूप से कराने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोगों की जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए जिले के सभी लाइसेंस हथियारधारक अपने हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन में 22 सितम्बर तक जमा करा दें। यह आदेश पुलिस विभाग आदि पर लागू नहीं होगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।