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अधिसूचना के बाद बिना अनुमति गाड़ी पर लाल-नीली बत्ती नहीं लगेगी

7 वर्ष पहले
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जिलाधीशएवं जिला निर्वाचन अधिकारी केएम पांडुरंग ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों, उनके प्रतिनिधि तथा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार हरियाणा विधान सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अपने वाहनों पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाल, नीली अन्य प्रकार की बत्तियां नहीं लगा सकते।

आदेश में कहा गया है कि वाहनों पर बत्तियों का प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत ही होना चाहिए। पांडुरंग ने कहा कि इससे प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अन्य विभागों के अधिकृत अधिकारियों के वाहनों को छूट दी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार राजनीतिक दलों को सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, फ्लैक्स बोर्ड या होर्डिंग को हटाने के भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आदेश कर दिए गए हैं। आदेशानुसार सरकारी संपत्ति तथा सार्वजनिक स्थान एवं निजी संपत्ति पर कटआउट, बैनर, वाल राइटिंग, पोस्टर पेस्टिंग आदि लगाने पर प्रतिबंध है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट-1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जाएगा।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजनीतिक दलों अथवा चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों द्वारा जनसभा, पदयात्रा, चुनाव प्रचार के लिए रैली तथा वाहनों, लाउडस्पीकर आदि के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। आदेशानुसार चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ तीन वाहनों से अधिक काफिला नहीं चल सकता। तीन वाहनों के बीच में 200 मीटर की दूरी का होना आवश्यक है।