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घर पर लगा सकते हैं केवल एक पोस्टर, एक झंडा
नारनौल | एडीसीएवं अटेली की निर्वाचन अधिकारी डा. गरिमा मित्तल ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी कार्यकर्ता अपने निवास और कार्यालय पर केवल एक ही पार्टी का झंडा तथा एक ही पोस्टर लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी प्रत्याशी या कार्यकर्ता एक पोस्टर एक झंडे से अधिक लगाते हैं तो उनके विरुद्ध आचार संहिता प्रक्रिया के तहत केस दर्ज किया जाएगा तथा पोस्टर झंडे हटाने का खर्चा भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर पोस्टर बैनर लगाने पर भी कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी और उन्हें हटवाने का खर्चा भी उन्हीं से लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन नगर परिषद के माध्यम से पोस्टर लगाने का स्थान समय बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी पार्टी अगर पहले पोस्टर लगाती है तो दूसरी पार्टी उस पोस्टर पर पोस्टर नहीं लगाएगी।