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चुनाव सिर पर गया, हथियार चेक कर लें

7 वर्ष पहले
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चुनाव में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते का गठन

चुनावसिर पर आते ही अब जिले भर की पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। विभिन्न नाकों पर लगातार चेकिंग चल रही है, वहीं इसके साथ-साथ पुलिस के जवान मालखाने में बंद अपने हथियारों को चेक कर रही है। इनमें जो भी कमी-पेशी है उसे दूर किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर हथियार सही सलामत उपयोग में लाए जा सकें।

जिला पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार रहे इसके लिए आवश्यक है पुलिस के हथियारों की स्थिति भी मुकम्मल होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हरियाणा पुलिस के डीजीपी द्वारा गठित टीम द्वारा समय-समय पर प्रदेश के पुलिस थानों में बने हथियार गृहों में रखे हथियारों की विधिवत जांच करती है।

मंगलवार को झज्जर पुलिस के बेरी थाना में पुलिसकर्मियों के हथियारों की जांच करने एआईए अभय सिंह के नेतृत्व में डीजीपी द्वारा मधुबन से भेजी गई टीम पहुंची और यहां के हथियार गृह में रखे हथियारों का विधिवत निरीक्षण किया। एआईए अभय सिंह ने बताया कि बेरी थाना में उपलब्ध हथियारों में सभी के बैरल ट्रिगर दुरुस्त पाए गए वहीं इन हथियारों की बाकायदा मेनटेनेंस भी कर दी गई है। अभय सिंह ने बताया कि पुलिस को मुस्तैद बनाए रखने की दिशा में विभाग द्वारा हथियारों का रूटीन निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी दौरान ही झज्जर जिले में स्थित अन्य पुलिस थानों में बने हथियार गृह की चेकिंग निरीक्षण किया जाएगा। इस अवसर थाना प्रभारी जसबीर सिंह, विजय कुमार, ओमप्रकाश मौजूद रहे।

छवि खराब करने वाली प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर रोक

विधानसभाचुनाव के प्रचार के दौरान अशांति फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जानबूझकर किसी की छवि खराब करने वाली प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। डीसी डाॅ. चंद्रशेखर ने बताया कि अगर राजनीतिक दल या उम्मीदवार ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री के प्रकाशन से पहले प्रकाशक को दो व्यक्तियों से प्रमाणित अपनी पहचान के संबंध में हलफनामा देना होगा। साथ ही चुनाव सामग्री के प्रकाशन से संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। चुनाव सामग्री से तात्पर्य किसी उम्मीदवार के समर्थन में