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मां का आशीर्वाद लेकर आज कर सकते हैं प्रत्याशी नामांकन

7 वर्ष पहले
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विधानसभा चुनावों के नामांकन के लिए मात्र तीन दिन बचे है, लेकिन अभी तक ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन वाले दिन रोड शो की चुनाव निर्वाचन आयोग से अनुमति तक नहीं ली है। जबकि क्यास लगाए जा रहे हैं कि गुरुवार से शुरू हो नवरात्रों के साथ ही प्रत्याशी मां का अाशीर्वाद लेकर नामाकंन भर सकते हैं। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन वाले दिन वाहनों अपने समर्थकों के जुलूस के साथ रोड शो करते हुए पहुचेंगे। ऐसे में अगर बिना अनुमति लिए प्रत्याशियों ने नामांकन भरने वाले दिन रोड शो निकाला तो इसे चुनाव निर्वाचन आयोग के नियमों की उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि रोड शो की अनुमति पहले लेने से पुलिस प्रशासन को शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद कर दिया जाएगा। वहीं चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन भरने वाले सभी राजनीतिक पार्टियों निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली है।

चुनाव निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए 20 सितंबर से 27 सितंबर तक का समय दिया है। लेकिन इस दौरान श्राद्धों के चलते किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन फार्म नहीं भरा। लेकिन 25 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्रों में ही अंतिम तिथि से पहले सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरने की तैयारी में जुटे है। भाजपा इनेलो पार्टियों के प्रत्याशी शुक्रवार, शनिवार को नामांकन भरने की तिथि चुनाव निर्वाचन आयोग को दे चुके है।

चौथेदिन भी नहीं भरा किसी ने नामांकन पत्र

20सितंबर से चुनाव निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टी निर्दलीय प्रत्याशियों को नामांकन करने के लिए 20 से 27 सितंबर तक का समय निर्धारित किया है। नामांकन केंद्र पर फार्म भरने के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग पुलिस प्रशासन के कर्मचारी चार दिनों से अपनी ड्यूटी दे रहे है लेकिन अभी तक तो किसी राजनैतिक पार्टी का और कोई निर्दलीय ने नामाकंन भरा है।

तीनवाहनों में जा सकेंगे पांच लोग अंदर

किसीभी राजनीतिक पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के वाहन समेत तीन वाहन ही नामांकन के लिए अंदर जाने का प्रावधान चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है। वहीं प्रत्याशी को नामांकन वाली जगह से सौ मीटर दूर पार्किंग में ही रुकना पड़ेगा। जबकि पार्टी के प्रत्याशी के अलावा केवल चार लोग को ही नामांकन केंद्र