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एसडीएम ने केबल ऑपरेटर को दिए निर्देश

7 वर्ष पहले
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रिटर्निंगअधिकारी एसडीएम गौरव कुमार ने मंगलवार को सभी केबल ऑपरेटर प्रिटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के दौरान अगर कोई केबल ऑपरेटर किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के प्रचार संबंधित वीडियो या वोट अपील से संबंधित पट्टी चलाता है तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त के निर्देशन में गठित टीम से अनुमति लेना अनिवार्य है अगर कोई केबल ऑपरेटर बिना अनुमति के किसी राजनीतिक दल का विज्ञापन या भाषण चलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि इसी प्रकार जब कोई प्रिटिंग प्रेस किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की प्रचार सामग्री का मुद्रण करती है तो संबंधित प्रिटिंग प्रेस उस पर मुद्रण सामग्री की कुल संख्या प्रेस का नाम तथा फोन नंबर भी जरूर लिखेंगे तथा उस मुद्रित सामग्री की चार कॉपियां खर्चा मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला शिवार्चन अधिकारी तथा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को तीन दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर प्रिंटिंग प्रेस संचालक पैसे का लेन-देन नकद की बजाय चेक या ड्राफ्ट से ही करेंगे।