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प्रत्याशियों के लिए खर्चा राशि 28 लाख निर्धारित
क्षेत्रके सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए निर्देश दिए हैं। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम गौरव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों की खर्चा राशि 28 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
इसके अलावा पूरी तरह से चुनावी आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए एमसीसी, एम सीएमसी, खर्च कमेटी, फ्लाइंग स्कवॉड , वी एसटी आदि टीमें गठित की गई हैं। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रत्याशी नामांकन करने से एक दिन पूर्व अपना नया बैंक खाता जरूर खुलवाएं क्योंकि नए खाते के बिना नामांकन पत्र नहीं लिया जाएगा। नामांकन भरने के बाद उम्मीदवार को एक खर्चा रजिस्टर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार अपना चुनावी खर्च चैक के माध्यम से करेंगे तथा 4, 8 12 अक्टूबर को सभी उम्मीदवारों को अपना चुनावी खर्च रजिस्टर एक्सपेंडीचर कमेटी के समक्ष तसदीक के लिए लेकर आना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपना चुनावी खर्च ब्योरा नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा चुनाव खर्च रजिस्टर परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी तरह की शिकायत आती है तो उसका तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। दादरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिना किसी भय, प्रलोभन, बहकावे के स्वतन्त्र रूप से वोटिंग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
रैलियों जनसभाओं की विडियोग्राफी होगी तथा रैली, जनसभा होर्डिंग लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। गांव शहर में निर्धारित स्थानों पर ही होर्डिंग पोस्टर लगाए जाएं तथा उसकी रशीद शहर में नगरपालिका से गांव के लिए खंड विकास एवं पंचायत विभाग से कटवाए अनुमति लें। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी गांव शहर में पार्टी का ऑफिस खोलता है तो तीन दिन के अंदर उसका पूरा ब्यौरा जैसे कुर्सियों की संख्या आदि रिटर्निंग अधिकारी को दें। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावी खर्च का ब्यौरा देने पर उम्मीदवार को अयोग्य करार दिया जा सकता है। इसलिए सभी उम्मीदवार इसे सख्ती से लें। उन्होंने सभी प्रेस मालिकों को भी निर्देश दिए कि वे बिना