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सरकारी भवन और दीवारों पर प्रचार किया तो होगी कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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सरकारीभवन दीवारों पर राजनैतिक दल प्रचार-प्रसार के लिए पेंटिंग करके या नारे लिखवा कर गंदा करता है। उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि कोई भी निजी संपति पर मालिक की सहमति के बिना झंडा, बैनर, पोस्टर कट आउट नहीं लगा सकता। उसके विरुद्ध हरियाणा परिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट-1989 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से कहा है कि वेे निर्धारित स्थानों पर होर्डिंग, बैनर कट आउट लगाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षण संस्थानों जैसी जगहों पर वोट अपील राजनैतिक गतिविधियां करना चुनाव आचार संहिता के खिलाफ माना जाएगा। कोई भी राजनैतिक दल ऐसा काम करे जो विभिन्न जातियों, धर्मों या भाषायी समुदायों के बीच मतभेद बढ़ाए।

चुनावको लेकर धारा 144 लागू

सिरसा| विधानसभाचुनाव को लेकर डीसी अंशज सिंह ने धारा 144 लागू कर दी है। जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र 42-कालांवाली (अ.जा.), 43-डबवाली, 44-रानियां, 45-सिरसा, 46-ऐलनाबाद क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों की 100 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने प्रतिबंध लगाने के आदेश दिये हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र भरने वापस लेने की प्रक्रिया एक अक्टूबर तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के संबंधित कार्यालय में शुरू हो गई है। इस दौरान कार्यालयों में तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लंघनकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग विधानसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर से नियम लागू नहीं होंगे।