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चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए फिर से लेनी होगी अनुमति

7 वर्ष पहले
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ऐलनाबाद | विधानसभाचुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगाने लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति फिर से लेनी होगी। इससे पहले ली अनुमति को रद्द कर दिया गया है। एसडीएम निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि यदि अब किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगाने लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति लेनी हो तो वे सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत अपना प्रार्थनापत्र उनके कार्यालय में प्रस्तुत करके अनुमति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी बिना अनुमति के अपने प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगाता या लाउड स्पीकर का प्रयोग करता पाया गया तो उसे खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कानूनन कड़ी कार्रवाई की जाएगी।