कार्यालय खोलने से पहले लेनी होगी अनुमति
ऐलनाबाद| विधानसभाचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी द्वारा कार्यालय खोलने से पहले रिटर्निंग अधिकारी ऐलनाबाद से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की कार्यवाही की जाएगी।एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी 46-ऐलनाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धीरेंद्र खटगड़ा ने कहा कि राजनैतिक पार्टी को कार्यालय खोलने से पहले अनुमति लेनी जरूरी होगी।