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चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू: जिलाधीश

7 वर्ष पहले
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फतेहाबाद | जिलाधीशराजीव रत्तन ने जिला में आगामी विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में जिलाधीश ने कहा कि राजनीतिक दल, प्रत्याशी, कार्यकर्ता और उनके समर्थक बिना अनुमति के लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के प्रचार के दो पहिया, थ्री व्हीलर, कार, वैन, टैक्सी, टैम्पो, रिक्शा, साइकिल आदि की अनुमति जरूरी है। उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकर से प्रचार सुबह 6 बजे रात्रि दस बजे तक ही किया जा सकता है। अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।