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सुखमणि गैस एजेंसी के मालिक मैनेजर को सजा

5 वर्ष पहले
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फतेहाबाद | फर्जीगैस कनेक्शन जारी करने को लेकर चल रहे एक मामले में सुनवाई करते हुए जेमआईसी जितेंद्र कुमार की कोर्ट ने आरोपी सुखमणि गैस एजेंसी के संचालक अशोक तनेजा मैनेजर को एक-एक साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के अनुसार सुखमणि गैस एजेंसी के संचालक द्वारा कई कनेक्शन फर्जी तैयार करके उन पर गैस सप्लाई दिखाई गई। मामले के शिकायतकर्ता धर्मबीर ने आरटीआई के जरिए दस्तावेज एकत्रित करके एजेंसी के इस फर्जीवाड़े को उजागर किया। दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मामले में संचालक मैनेजर को दोषी मानते हुए दोनों को एक साल की सजा सुनाई।

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