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यूरिया खाद मामले में मैनेजर सहित 3 कर्मी रिमांड पर
यूरियाखाद की अवैध बिक्री मामले में पुलिस ने दी को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी भट्टूकलां के मैनेजर सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें तीन दिन तीन के रिमांड पर भेजा गया है।
बता दें कि बुधवार देर सांय एक कैंटर भट्टूकलां के हैफेड गोदाम से 100 कट्टे यूरिया खाद लेकर भट्टूकलां हैफेड से रतिया को जा रहा था। इसी दौरान किसानों को सूचना मिली कि कैंटर में अवैध रूप से यूरिया खाद भरी हुई है। जिस पर किसानों ने फतेहाबाद रोड़ पर ब्रांच नहर के पास कैंटर को रोक लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नायब तहसीलदार छेलूराम, थाना प्रभारी सुनील कुमार पुलिस बल सहित मौके पर पंहुचे और किसानों को शांत करते हुए चालक सहित कैंटर को भट्टूकलां थाने में ले आए। कैंटर चालक के पास यूरिया खाद से संबंधित किसी प्रकार के कागजात होने पर इसकी सूचना उप कृषि निदेशक को दी। उनकी शिकायत के आधार पर चालक रामशरण निवासी जलोपुर, दी को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी भट्टूकलां के मैनेजर शमशेर सिंह इंद्रसिंह निवासी घासवा के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 409, 120 बी, ईसी एक्ट 3(7) 10, 55 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था।
थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मार्केटिंग सोसायटी के मैनेजर शमशेर सिंह, किसान इन्द्र सिंह कैंटर चालक रामशरण को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां पर सभी आरोपियों को रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है।