पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • शहर में निर्धारित स्थानों पर ही लगेंगे होर्डिंग और बैनर

शहर में निर्धारित स्थानों पर ही लगेंगे होर्डिंग और बैनर

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
शहर की सुंदरता को ग्रहण लगा रहे विभिन्न जगहों पर नगर परिषद की मंजूरी लिए बगैर लगे अवैध होर्डिंग्स और बैनर लगाने वालाें पर नप प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। नगर परिषद के ईओ आेपी सिहाग ने इस संबंध में एक टीम भी गठित की है जो यह सुनिश्चत करेगी कि शहर में किन किन जगहों पर नप की मंजूरी लेकर होर्डिंग्स बैनर लगाए जा सकेंगे। इसके साथ ही अवैध तौर से लगे सभी होर्डिंग्स और बैनरों को हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर किया जाएगा।

वर्ष2010 में बनी थी पॉलिसी

सरकारने वर्ष 2010 में एक पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत निर्धारित स्थानों पर ही पंपलेट लगाए जा सकते थे। परंतु इस पॉलिसी के तहत बड़े-बड़े शहरों में तो अमल किया गया जबकि छोटे शहरों में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ही निर्धारित स्थानों का चयन किया गया। अब छोटे शहर भी विकसित होने लगे हैं। इसलिए उक्त नियमों को यहां भी लागू किया जाना अनिवार्य बन गया है।

कमेटीगठित कर दी है

हाईकोर्टने होर्डिंग्स लगाने के लिए निर्धारित स्थान का चयन करने के लिए िनर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना करने के लिए नप के ईओ ने एक कमेटी गठित की है जिसका नेतृत्व नप के बिल्डिंग इंस्पेक्टर विकास बजाज करेंगे। टीम में सीएसआई साधुराम नैन, जेेई सुमित चोपड़ा और सफाई दरोगा ईश्वर कुमार भी होंगे।

हाईवे पर लगे होर्डिंग्स।

हाईवे और स्टेट हाईवे पर लगे हैं होर्डिंग्स

शहरमें से गुजरने वाले नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर भी अवैध रूप से होर्डिंग्स और बैनर लगे रहते हैं। मेन बाजारों के चौकों को भी होर्डिंग्स, बैनरों और पंपलेटों से अटा दिया जाता है जिससे शहर की सुंदरता गायब हो रही है। इतना ही नहीं इनसे दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना रहता है। हाईकोर्ट ने भी इस बारे में कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं।