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डी-2 फार्म संबंधी दिए आदेशों पर कोर्ट ने लगाई रोक
फतेहाबाद |व्यापार मंडलकी ओर से धान खरीद को लेकर फार्म डी-2 के संदर्भ में दिए गए आदेशों पर सीजेएम विवेक नसिर की कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट की ओर से ये आदेश सिरसा रोड स्थित जिंदल इंडस्ट्रीज के संचालक राजकुमार जिंदल अनाजमंडी की फर्म राजकुमार जिंदल एंड ब्रदर्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि व्यापार मंडल फतेहाबाद की ओर से 23 नवंबर को सूचना जारी कर आदेश दिया गया है कि व्यापारी धान खरीददार को फार्म डी-2 के आधार पर फसल नहीं बेचेगा। याचिकाकर्ता के अनुसार व्यापार मंडल के ये आदेश हरियाणा सरकार के नियमों के विपरीत हैं।