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गैरकानूनी सामग्री प्रिंट करने पर होगी कार्रवाई
फतेहाबाद | फतेहाबादके रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सतबीर सिंह जांघू ने साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव से संबंधित गैरकानूनी सामग्री प्रिंट करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार और समर्थक प्रचार सामग्री, पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल और बैनर आदि जिस प्रिंटिंग प्रेस से छपवाएं उसका पूरा पता छपाई सामग्री के मुख पृष्ठ अंकित होना चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता है।