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जागरण या शादी, रात को डीजे या लाउडस्पीकर की तेज आवाज हो
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किए गए हैं आदेश
भास्करन्यूज | फतेहाबाद
प्रशासनकी ओर से जिले में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तेज ध्वनि करने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किए गए हैं। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से रात के समय होने वाले सभी कार्यक्रमों में तेज आवाज करने से परहेज रखने को कहा गया है।
ऐसे में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक किसी भी सामाजिक, धार्मिक संस्था या व्यक्ति द्वारा तेज आवाज करने पर कार्रवाई हो सकती है। इसी के चलते जिला प्रशासन की ओर से पिछले कुछ दिनों में शहर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जागरण आदि को लेकर परमिशन नहीं दी गई है।
बता दें कि सर्वोच्चय न्यायालय ने रात के समय में तेज आवाज करने वाले संसाधनों के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है। आदेशानुसार रात को दस बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी सामाजिक, धार्मिक संगठन, व्यक्ति या व्यक्तियों विशेष किसी भी प्रकार के लाऊडस्पीकर, डीजे आदि अति ध्वनि युक्त संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। आदेश में कहा गया है कि आमजन और जिलावासियों से कहा कि माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आदेशों की पालना की जाए। रात्रि के समय अति ध्वनि युक्त संसाधनों का उपयोग अमल में लाया जाए।
ऐसा करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चूंकि अब परीक्षाओं का भी समय है, ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। इसके चलते अब तेज आवाज का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस आदेश के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से शहर की धर्मशालाओं, मैरिज पैलेसों के संचालकों डीजे बजाने वाले लोगों को कहा है कि शादियों अन्य तरह के समारोह में तेज आवाज में डीजे संगीत आदि बजाने को लेकर दूर रहें। यदि कोई शिकायत या सूचना मिलती है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें पंचायत भवन सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। पंचायत भवन में तेज आवाज में डीजे आदि बजने की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए एक होगा। इसे लेकर डीसी एनके सोलंकी ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज करने पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई हुई है। इसे लेकर जिला मजिस्ट्रेट के जरिए आदेश भी दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी लोग सहयोग करें।