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वोट के लिए लालच दिया तो होगी सख्त कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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यहखबर चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के लिए बुरी है जो वोट हासिल करने के लिए मतदाताओं को किसी किसी भी तरह का लालच देते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज हो सकता है।

इस संबंध में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी राजीव र| ने फरमान भी जारी कर दिया। डीसी सोमवार को अपने कार्यालय में चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वह एक साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों सहित दंडनीय होगा।

इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का दंडनीय होगा।

मीटिंग में एसपी शिव चरण अत्री, एडीसी यश गर्ग, एसडीएम सतबीर जांघू, डॉ. जेके आभीर, अमना तस्नीम, डीआरओ राम सिंह बिश्नोई, डीएसपी विजय कक्कड़, विजय सिंह जाखड़, सिक्योरिटी इंचार्ज महेंद्र सिंह, चुनाव नायब तहसीलदार चंद्रभान, कानूनगो दलीप सिंह सहित अन्य अधिकारी भी थे।

निगरानी

फतेहाबाद। लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त राजीव रतन।

उड़न दस्तों की रहेगी पैनी नजर

चुनावके दौरान किसी भी तरह की रिश्वत देने और लेने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों की जानकारी है तो टोल फ्री नंबर 1800-180-1191 पर शिकायत की जा सकती है।