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सूचना देने पर महिला विवि पर जुर्माना

5 वर्ष पहले
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महिलाविवि की कर्मचारी विवि के क्वार्टर की बजाए गांव में रहती थी। विवि द्वारा मकान का किराया वहन किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता सुल्तान सिंह ने विवि से आरटीआई के अंतर्गत किराया रसीद और किराया वसूली संबंधी सूचना मांगी थी। विवि द्वारा जानकारी व्यक्तिगत और गोपनीय बताते हुए सूचना नहीं दी गई। इसकी शिकायत उन्होंने राज्य सूचना आयोग से की थी। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सूचना अधिकारी पर दस हजार रुपए जुर्माना और विवि पर तीन हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

आरटीआई कार्यकर्ता सुलतान सिंह ने बताया कि 9 मार्च 2012 को आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगी थी। उन्होंने विवि से कर्मचारी के बारे में किराया रसीद और विवि से किराया वसूली के बारे में सूचना मांगी थी। सूचना मिलने पर 29 जुलाई 2012 को द्वितीय अपील की। आयोग ने इस पर सुनवाई करते हुए सूचना अधिकारी को 15 दिन के अंदर सूचना देने के आदेश दिए। साथ ही प्रार्थी को एक हजार रुपए हर्जाने के रूप में देने आदेश थे। इसके बाद भी उन्हें सूचना नहीं मिली। इसकी शिकायत आयोग को थी। आयोग ने विवि को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने सूचना पर देने पर सूचना अधिकारी पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि उसके वेतन से काटी जाएगी। वहीं विवि पर भी तीन हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

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