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समय पर सूचना देने पर पांच हजार रुपए मुआवजा देने के दिए आदेश

7 वर्ष पहले
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आरटीआईके तहत मांगी गई सूचना देने में देरी करने के मामले को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में आयोग ने बीपीएस महिला विवि की जनसूचना अधिकारी को पांच हजार रुपए मुआवजे के लिए पीडित को देने के आदेश दिए है।

आरटीआई कार्यकर्ता सुलतान ने सिंह ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने विवि में आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। इसमें से कुछ सूचना उन्हें उपलब्ध करा दी गई, जबकि कुछ सूचना उन्हें उपलब्ध नहीं कराई। जिसके बाद उन्होंने प्रथम अपील भी की थी। इसके बाद भी उन्हें सूचना नहीं मिल पाई। बाद में उन्होंने राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी को पांच हजार रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए है। यह राशि छह सप्ताह के अंदर देनी होगी। आयोग ने कहा कि समय पर सूचना मिलने के कारण आवेदक को परेशानी झेलनी पड़ी है। इसलिए उसे पांच हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि सत्र 2010-2011 के दौरान पीएचडी इन एजूकेशन में दाखिले के लिए रेणूबाला ने आवेदन किया था। उसके दाखिले से संबंधित कमेटी और अन्य सूचना मांगी थी। डॉ.सुमन दलाल रीडर एजुकेशन कॉलेज की रीडर बनने के बाद चार साल की सेल्फ अपरेजल रिपोर्ट की कापी सहित कई अन्य सूचना भी मांगी थी, सूचना प्राप्त करने के लिए नियमानुसार फीस भी जमा कराई थी। परंतु सूचना नहीं मिली।