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नाबालिग की शादी पर पंडित को भी हो सकती है जेल
अतिरिक्तसिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षा शिखा यादव के दिशा-निर्देश पर नारनौंद के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में लीगल लिट्रेसी कैंप का आयोजन किया। अध्यक्षता अधिवक्ता विनोद गर्ग ने की।
गर्ग ने कैंप में स्कूली छात्राओं को बाल विवाह अधिनियम के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम में जिस लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है, शादी करना कानूनन जुर्म है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो व्यक्ति ऐसी शादी करवाते हैं या इस तरह की शादी में शामिल होते है, जैसे रिश्तेदार, पंडित या अन्य सभी कानूनन जुर्म के भागी बनते हैं, उन्हें भी कानून में दो वर्ष की सजा एक लाख रुपए जुर्माना तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई माता-पिता अपने लड़के या लड़की की कम उम्र में शादी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।