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उम्मीदवारों के सभी कार्यों के लिए सिंगल विंडो

7 वर्ष पहले
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विधानसभाचुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों उनके प्रतिनिधियों को अपने कामों के लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। वाहनों, गैर वाणिज्यिक एयरपोर्ट हैलीपैड, वाहनों रैलियों में लाउड स्पीकर के प्रयोग, जनसभा रैलियां करने, निर्धारित स्थानों पर होर्डिंग पोस्टर लगाने इत्यादि की अनुमति उन्हें एक ही स्थान पर मिलेगी। विभाग की तरफ से इसके लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू की गई है।

यह जानकारी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी योगेश मेहता ने राजनैतिक दलों के उम्मीदवार एवं प्रतिनिधियों की बैठक में दी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक सुनिश्चित करें कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता का हर हाल में पालन करेंगे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

इनकी लगाई ड्यूटी

उड़नदस्तादल में एक्सईएन जनस्वास्थ्य विभाग केके गिल, लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन बलराज सिंह वाटर सर्विस डिविजन के एक्सईएन संदीप कुमार माथुर को शामिल किया गया है। स्टेटिक सर्विलैंस टीम में बिजली वितरण निगम के एक्सईएनएके बंसल कपिल देव बंसल, तथा कंस्ट्रक्शन डिविजन पांच के एक्सईएन केसी शर्मा शामिल हैं।

11 बजे से भर सकेंगे पर्चे

मेहताने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवारों को फार्म नंबर 26 ध्यान से भरना है। नामांकन पत्र पूरी तरह से भरें। बैठक में मौजूद भाजपा प्रतिनिधि को टेलीफोन एक्सचेंज के पास खुले दफ्तर को तुरंत प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए।

केबल पर विज्ञापन के लिए लेनी होगी मंजूरी

केबल संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी से लेना अनिवार्य है। संबंधित उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जो केबल एवं एफएम रेडियो संचालक किसी भी दल या अभ्यर्थी का चुनाव प्रचार विज्ञापन जिस भी प्रारूप में अर्थात ऑडियो या वीडियो में प्रसारित करता है, तो उसकी प्रसारित अवधि एवं विज