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हांसी के फूड सप्लाई विभाग को दस हजार रुपये जुर्माना
हांसी | जन-सूचनाअधिनियम 2005 के तहत आवेदक को समय पर मांगी गई जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शहर के गंजा बाग इलाके में रहने वाले सुरेश वर्मा ने पिछले साल अप्रैल में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से आरटीआई कानून 2005 के तहत आवेदन देकर हांसी से जुड़ी कुछ जानकारी मांगी थी।
निर्धारित समय अवधि में सूचनाएं नहीं देने पर आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष शिकायत की। परंतु वहां से भी आवेदक को कोई सूचनाएं नहीं मिली। सुरेश वर्मा ने इस पर राज्य सूचना आयोग में मामले को ले गए। वहां पिछले माह 19 तारीख को मामले पर सुनवाई पूरी हुई। राज्य सूचना आयुक्त शिव रमन गौड़ ने मामले से जुड़े दस्तावेजों दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को सूचनाएं नहीं देने पर दस हजार रुपए की जुर्माना लगाया। फैसले में आवेदक को चार हजार कंपनसेशन के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं।