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विकलांग व्हील चेयर से करेंगे मतदान

7 वर्ष पहले
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साथ में सहयोगी ले जाने की भी मिल सकेगी छूट

इसबार के विधानसभा चुनाव में विकलांग वोटर अपनी व्हील चेयर ले जा सकते हैं। इस पर बैठे-बैठे ही वे मतदान कर सकते हैं। उनके साथ एक अटेंडर भी जा सकता है।

उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर ने कहा कि 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में निशक्त मतदाताओं को अपने मत के प्रयोग के लिए मतदान केंद्र में, अन्य निर्वाचकों के साथ पंक्ति में प्रतीक्षा करवाने की बजाए प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और उनको सभी आवश्यक सहायता, जो संभव हो, मतदान केंद्र पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर निशक्त मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। ऐसे मतदान केन्द्रों पर जहां स्थाई रैंप की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां अस्थाई रैंप उपलब्ध करवाए जाएंगें।

उन्होंने बताया कि नेत्रहीन, अशक्त मतदाता को, यदि वह चाहे तो, उसके द्वारा वोट डालने में सहायता करने के लिए एक सहयोगी को अनुमति प्रदान करने का प्रावधान भी होगा।

इसके अतिरिक्त, अन्य भिन्नता: सक्षम मतदाताओं की तरह, बोलने सुनने की दुर्बलता वाले मतदाताओं की भी विशेष देखभाल की जाएगी।

उन्होंने बताया कि भिन्नता: सक्षम मतदाताओं की विशेष आवश्यकताओं, उनके प्रति विनम्र व्यवहार और उनको मतदान केन्द्र पर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मतदान कर्मियों को संवेदनशील व्यवहार प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।