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नेताजी हटाएं प्रचार, नहीं तो होगी कार्रवाई
बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा स्टाफ
चुनाव को देखते हुए अब सरकारी स्टाफ भी बिना पूछे मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. चंद्रशेखर ने बताया कि सभी अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक अपना मुख्यालय छोड़े, अपना मोबाइल ऑन रखें तथा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जिला निर्वाचन अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना अवकाश प्रदान किया जाए। अवकाश के दिनों में भी जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। यही नहीं उपायुक्त ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यालयों के आस-पास किसी भी राजनैतिक पार्टी या सरकार का होर्डिंग या बैनर तथा नारे इत्यादि चस्पा करने दें।
भास्कर न्यूज | झज्जर
विभिन्नराजनीतिक दलों के नेताओं और पार्टी प्रत्याशी को सार्वजनिक स्थानों से अपना प्रचार उतराना होगा। नहीं तो डिफेसमेंट प्राॅपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. चंद्रशेखर ने कहा कि डिफेसमेंट प्राॅपर्टी एक्ट के तहत सभी राजनैतिक पार्टियां प्रत्याशी सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के अपने होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर स्लोगन उतरवा दें। डिफेसमेंट ऑफ प्राॅपर्टी एक्ट के तहत कोई भी राजनैतिक पार्टी या प्रत्याशी सरकारी परिसर में वाल राईटिंग, इश्तिहार, पोस्टर, बैनर, किसी भी तरह के झंडे या कटआउट नहीं लगवा सकता है। इसके अलावा बिना अनुमति व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग पोस्टर या बैनर के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थाओं तथा उनके मैदानों (सरकारी, सहायता प्राप्त अथवा गैर सरकारी) को राजनीतिक कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता।
हथियारलेकर चलने पर रहेगी पाबंदी
चुनावको शांति पूर्वक बनाए रखने के लिए जिला में धारा-144 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। यह चुनाव की समाप्ति तक लागू रहेगी। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रकार का हथियार जैसे लाइसेंसी हथियार, तलवार, बरछा, भाला अन्य किसी प्रकार का खतरनाक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। जिला के सभी लाइसेंसी हथियार रखने वालों को भी आदेश दिए हैं कि वे हथियारों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में दो माह की अवधि के लिए जमा करवाएं। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।