बिना अनुमति के नहीं चलेंगे प्रचार वाहन
झज्जर | विधानसभाचुनाव के दृष्टिगत विभिन्न राजनैतिक दलों के आजाद उम्मीदवारों को अपने वाहनों के प्रयोग की पूर्व अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी अनिवार्य की है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कुछ उम्मीदवार चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने उपयोग किए जाने वाले वाहनों का पूर्ण ब्यौरा संबंधित अधिकारी को नहीं देते हैं तथा आजाद डमी उम्मीदवारों के वाहनों को भी चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में लाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार किसी आजाद/डमी उम्मीदवार के वाहन का उपयोग करता है तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा तथा दोनों उम्मीदवारों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी वाहनों का ब्यौरा संबंधित आरओ को उपलब्ध करवाया जाए।