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सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाए लाउडस्पीकर का प्रयोग

7 वर्ष पहले
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जींद | डीसीअशोक कुमार मीणा ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं कि चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए प्रत्याशी को विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की भी अनुमति लेनी होगी और यह अनुमति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी जाएगी। बिना अनुमति के चुनाव प्रचार में लगे वाहन को इंपाउंड करके चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों की सुविधा के लिए लाउड स्पीकर और वाहनों के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। उन्होंने पांचों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक सर्विलांस और फ्लाइंग स्क्वैड टीमों के प्रभारी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखें।