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पति समेत चार को तीन- तीन वर्ष की कैद, लगाया जुर्माना

5 वर्ष पहले
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जींद | अतिरिक्तजिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दहेज प्रताड़ना, अमानत में ख्यानत और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में पति समेत चार लोगों को तीन-तीन वर्ष का कारावास तथा 5500-5500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

यहथा मामला : श्यामनगर निवासी सुनीता ने 19 दिसंबर 2012 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी शादी 16 जून 2007 को नरवाना रोड स्थित शिवपुरी काॅलोनी निवासी महिपाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सुसरालीजन दहेज के लिए तंग करते थे। आरोप था कि डिमांड पूरी होने पर ससुरालीजनों ने केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसे नशीला पदार्थ भी खिलाया गया। बाद में ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। सुनीता ने आरोप लगाया था कि शादी के समय परिजनों द्वारा दिया गया कीमती सामान भी ससुरालीजनों ने अपने पास रख लिया और ससुराल वापस लौटने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। शहर थाना पुलिस ने सुनीता की शिकायत पर शिवपुरी काॅलोनी निवासी महिपाल, जेठ सुखपाल, ससुर प्रकाश और सास राजपति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के जुर्म में चारों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और 5500-5500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जींद | ससुरालपक्ष के लोगों द्वारा मारपीट किए जाने और प|ी को साथ भेजने से खफा व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के मामले में अलेवा थाना पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गांव नगूरां निवासी अशोक ने 2 फरवरी को अलेवा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई कुलदीप की शादी 5 दिसंबर 2014 को गांव बराह खुर्द निवासी सत्यवान की बेटी रितू के साथ हुई थी। अशोक ने बताया कि गत दिवस उसका भाई कुलदीप अपनी प|ी रितू को लेने के लिए बराह खुर्द पहुंचा। जहां पर रितू और उसके परिजनों ने कुलदीप के साथ मारपीट की। इससे आहत होकर उसके भाई कुलदीप ने आत्महत्या कर ली। जिस पर अलेवा थाना पुलिस ने अशोक की शिकायत पर मृतक की प|ी रितू, ससुर सत्यवान, सास गीता, साले मनजीत गुरमीत के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सत्यवान को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया।

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