रक्तदान शिविर के लिए लेनी होगी अनुमति
जींद | समाजसेवीअन्य संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले रक्तदान एवं चिकित्सा जांच शिविर अब जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं लग पाएंगे। डीसी अजित बालाजी जोशी ने समाजसेवी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे जब भी कोई चिकित्सा जांच कैंप एवं रक्तदान शिविर का आयोजन करें तो इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग से अनुमति अवश्य लें।
डीसी ने कहा है कि जो कैंप नियमों के विपरीत होते हैं, जिनसे किसी प्रकार की अवांछनीय घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सभी समाजसेवी संस्थाओं अन्य संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे जब भी किसी प्रकार के चिकित्सा/शल्य चिकित्सा /रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो वे स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी से हर हाल में अनुमति ले लें। स्वास्थ्य विभाग सक्षम प्राधिकारी इन कैंपों की पूर्व सूचना जिला प्रशासन को भी उपलब्ध करवाए।